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विधानसभा में गूंजा प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी पांवटा साहिब का मुद्दा…

Police कर्मी से बदसलूकी…Fir. दर्ज….पढ़े क्या है पूरा

Ashoka Times….10 September 2024

पांवटा साहिब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी का मुद्दा विधानसभा में गूंजा है। उन पर यातायात नियमों का उलंघन और पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगे जिसके बाद FIR भी दर्ज हुई है। विधानसभा में डॉ जनक राज ने ये प्रश्न उठाया है।

 9 सितंबर को विधान सभा प्रश्न संख्या 2163 जो कि डॉ० जनक राज (भरमौर) द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी पर “दर्ज मामले’ बारे पूछा गया है। जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अतुल परमार, तत्कालीन पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (वर्तमान में पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय पांवटा साहिब में कार्यरत) के विरुद्ध एक शिकायत सं० (CNR नंबर-एयपी BI 1030013212024) दर्ज की गई है। बताया जा रहा है की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी अतुल परमार ने पहले यातायात नियमों का उल्लंघन किया और जब मौके पर तैनात पुलिस कर्मचारी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस कर्मी के साथ बदतमीजी की, बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई तक की नौबत बनाई । जिसके बाद पुलिस जवान की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

इस बारे में अतुल परमार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपने पत्र दिनांक 16.08.2024 के द्वारा सूचित किया है कि जब वह दिनांक 01-07-2023 की सरकारी डयूटी पर थे तो अजय कुमार, सिपाही, बिलासपुर द्वारा उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि जब उक्त सिपाही रांजमार्ग पर डयूटी पर थे तो अतुल परमार ने उनके यातायात नियमों की पालना नहीं की। 

वही सामने आ रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी अतुल परमार ने अपने ही विभाग से तकरीबन एक वर्ष तक उन पर हुई FIR. छुपाए रखी। उधर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस विषय पर पूछे जाने पर संभवत जल्द उन पर विभाग को अपने ऊपर हुई FIR. की जानकारी नहीं देने को लेकर कार्रवाई की जा सकती है।

वहीं दूसरे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी चन्दन कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय कुल्लू (वर्तमान में पर्यावरण अभियन्ता, मुख्य कार्यालय, शिमला में कार्यरत) के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 7 एवं 13 (2) के तहत भ्रष्टाचार का मामला पुलिस स्टेशन कुल्लू में एफ०आई०आर० सं० 04/2017 दिनांक 09-07-2017 को दर्ज हुआ है। इस मामले पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त मामला अभी तक जिला न्यायालय कुल्लू में विचाराधीन है।

पहले मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 28-08-2024 के जवाब में पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर ने सूचित किया है कि वर्तमान में यह मामला माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी० जे० एम०) की अदालत, बिलासपुर मे विचाराधीन है। इस मामले में अगली सुनवाई दिनांक 04-11-2024 को निर्धारित की गई है। मामले पर आगामी कार्यवाही माननीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट बिलासपुर के आदेशों के उपरांत ही अमल में लाई जाएगी।

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