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नशीली दवाइयां रखने पर महिला सहित दो को काटनी होगी 4 वर्ष जेल…

Ashoka Times…7 December 2024

जिला सिरमौर में महिला सहित दो दोषियों को नशीली दवाइयां रखने के मामले में 4 वर्ष की कठोर कर आवास सजा सुनाई गई है इसके अलावा₹20000 जुर्माना भी लगाया गया है।

इन दोषियों में अनुज शर्मा पुत्र जानकी दास शर्मा निवासी हरिपुर मोहल्ला, नाहन और सोनू उर्फ सना पुत्री रमेश कुमार निवासी नाहन को सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकारी अधिवक्ता चंपा सुरील ने बताया कि 22 नवंबर 2017 को करीब 2:25 बजे दोपहर एचसी विकास कांडा एवं कांस्टेबल प्रवीण कुमार को गुप्त सूचना मिली। इसमे कहा कि आरोपी अनुज शर्मा और उनकी महिला मित्र सोनू उर्फ सना नाहन जिला सिरमौर के साथ मिलकर नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। इसके बाद आरोपी अनुज शर्मा के घर पर छापा मारा गया, जहां उसकी दोस्त सोनू उर्फ सना भी मौजूद थी। को उक्त घर के एक बाथरूम में वॉश बेसिन के नीचे एक बैग मिला। बैग के अंदर एक सफेद रंग का पॉलिथीन बैग मिला। जब बैग खोला गया तो उसमें नाइट्राजेपाम टैबलेट की 3 पूरी पट्टियां और 2 खाली पट्टियां पाई गई। बैग में कुल 1651 नशे की गोलियां पाई गई। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया।

दोषियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-29 के तहत 4 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना न भरने पा प्रत्येक को छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

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