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Hate speech पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना शिकायत हो मामला दर्ज ….

Ashoka Times…28 April 23 

हेट स्पीच को लेकर शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए हेट स्पीच (Hate Speach) को लेकर न्यायाधीशों की एक बेंच ने कहा कि बिना शिकायत हेट स्पीच पर एफ आई आर (fir)दर्ज की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच के मामलों में हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

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कोर्ट ने कहा- ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिया था।

कोर्ट ने कहा- धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए, ये दुखद है अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम धर्म के नाम पर आज कहां पहुंच गए हैं यह सोचकर ही डर लगता है।

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