पुर्व Drugs controler को आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच वर्ष की कैद…..पढ़िए क्या है पूरा मामला
Ashoka Times….12 December 2024

हिमाचल प्रदेश के बद्दी में रहे पुर्व ड्रग कंट्रोलर को आए से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 3 वर्ष का कारावास व पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला अदालत सोलन के विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने गुरुवार को सोलन और बद्दी में ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के पद पर रहते हुए अनुचित तरीके से असीमित संपत्ति के मालिक बने आरोपी कपिल धीमान को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसके अतिरिक्त दोषी के पिता और भतीजे को भी 2-2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और सभी दोषियों की करीब 65 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति को सरकार के अधीन करने के भी आदेश दिए गए हैं। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो) के उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने बताया कि वर्ष 2012 में विजिलेंस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें सोलन के तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर और बद्दी के ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान पर अनुचित तरीके से असीमित संपत्ति बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।