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बाल विवाह कानूनी अपराध… हो सकती है जेल… जिला सिरमौर में बाल विवाह पर…

Ashoka Times…21 July 23 sirmour

जिला बाल संरक्षण इकाई सिरमौर द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा बाल विवाह को लेकर एक जानकारी आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया जिसमें बाल विवाह अपराध है और जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है पर लोगों को जानकारी मुहैया करवाई।

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय नाहन में किया गया। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर में बाल विवाह के काफी अधिक मामले आते रहते हैं जिन पर लगाम लगाने के लिए उनकी टीमें काम करती है बाल विवाह रुकवाने के साथ-साथ हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाते रहते हैं।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बाल विवाह निषेध कानून-2006 पर सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करना था। जिला बाल संरक्षण अधिकारी रमा रेटका ने सभी उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति अभय कांत अग्रवाल ने भाग लिया व जिला सिरमौर के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को बाल विवाह निषेध कानून के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रमा रेटका, अधीक्षक-I भुपिन्दर शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी नाहन कमल किशोर, बाल विकास परियोजना अधिकारी पांवटा गीता सिंगटा, बाल विकास परियोजना अधिकारी संगड़ाह ईशाक मोहम्मद, बाल विकास परियोजना अधिकारी शिलाई संतोष गुप्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ पवन कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी सोहन पुण्डीर, जिला समन्वयक पोषण अभियान राजेश शर्मा, यशपाल आदि ने भाग लिया।

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