Ashoka time’s..9 March
जिला दंडाधिकारी सिरमौर आर.के. गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जन सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत पांवटा साहिब शहर में बाईफरकेशन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तक नो पार्किंग जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
पांवटा साहिब से मस्जिद गली, बाल्मिकी चौक तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए नो-पार्किंग जोन घोषित किया है।जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
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