Ashoka time’s…20 January
अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने के सूरत में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला बीते साल का है। जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 6 जुलाई 2022 को पीड़िता की माता ने पीड़िता (15 वर्ष) के साथ आकर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि पीड़िता की दोस्ती जनवरी 2022 को आरोपी से हुई। मार्च 2022 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने मंडी बुलाया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
जब पीड़िता ने डर के कारण आरोपी से बात करना बंद कर दिया तो आरोपी ने उसकी माता को कॉल करना शुरू कर दिया। नाबालिग की मां ने जब अपनी बेटी से इस बारे में पूछा तो उसने सारी बात बताई। बाद में यह भी सामने आया की पीड़िता चार महीने से ज्यादा गर्भवती है। पीड़िता के उक्त बयान पर महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह द्वारा की गई ।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है।
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