बिंदल सुखराम को 8 जुलाई तक मिली राहत… कई युवाओं के भविष्य दाओं पर
Ashoka Times…25 June 2025
18 वर्षीय युक्ति द्वारा मुस्लिम मित्र के साथ घूमने जाने के मामले में एक दर्जन से अधिक युवा व बड़े नेता आब तक गिरफ्तारी से बचने के लिए शेषण कोर्ट व हाईकोर्ट में जमानत याचिकाएं लगा चुके हैं।
बता दे कि उक्त मामले में हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी सिरमौर जिला के माजरा थाना क्षेत्र से एक दर्जन के करीब युवा अब तक 163 और हत्या प्रयास मामले में जमानत याचिकाएं न्यायालय में लगा चुके हैं। इनमें वह आरोपी भी शामिल है जिन पर तेज धार हथियार से हमला करना और पत्थरबाजी भी शामिल है। फिलहाल इस घटनाक्रम में तीन दर्जन के करीब युवाओं के भविष्य भी दाओं पर है।
प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और विधायक चौधरी सुखराम की जमानत याचिकाओं पर 8 जुलाई तक राहत मिल गई है। इससे पहले कोर्ट ने 17 जून को जारी आदेश में आवेदकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई अमल में न लाने के आदेश जारी किए थे। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार माजरा थाना के तहत एक हिंदू यवती के कथित अपहरण के मामले के बाद 13 जून को स्थानीय नेताओं की अगवाई में सैकड़ों लोगों ने विशेष समुदाय के लड़के के गांव की तरफ आक्रोशित भीड़ रवाना हुई। माहौल न बिगड़े, इसे लेकर उपायुक्त ने थाना माजरा के अंतर्गत आने वाले पांच गांवों में धारा-म 163 लागू कर दी थी, जिसमें इलाके में म पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। अगले ही दिन बिंदल के नेतृत्व में लोगों ने धारा 163 को कथित तौर पर तोड़ते हुए माजरा थाना मार्ग पर धरना प्रर्दशन किया। इस पर पुलिस ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल समेत 50 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 132, 191(2), 191(3), 190, 351(2), 115(2), 121 (1) और 109 के तहत माजरा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मामले दर्ज किए थे।
वही आपको बता दे कि इस वक्त एक दर्जन से अधिक लोग न्यायालय में जमानत याचिकाएं दायर कर चुके हैं। अभी है न्यायालय पर निर्भर करता है कि विभिन्न धाराओं के तहत उपरोक्त मामले में जमानत याचिकाएं रद्द करनी है या जेल भेजना है।