25.4 C
New York
Friday, August 15, 2025

Buy now

लोकसभा चुनाव पर होने वाले व्यय की गंभीरता से निगरानी करें अधिकारी-सुमित खिमटा…

animal image

Ashoka time’s…22 February 24 

animal image

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की निगरानी के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश सभी व्यय निगरानी समितियों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और स्वंत्रत रूप से संपन्न करने के लिए सभी अधिकारी अपनी-अपनी जिम्मेवारी को निष्ठापूर्वक गंभीरता से निभायंे।

जिला निर्वाचन अधिकारी आज गुरूवार को नाहन में निर्वाचन व्यय निगरानी (इलैक्शन एक्पेंडिचर मॉनिटरिंग) हेतु नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे।

AQUA

सुमित खिमटा ने कहा कि निर्वाचन व्यय की निगरानी लिए नियुक्त सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किये जाने वाले खर्चे का सही हिसाब-किताब रखा जाये और इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन सम्बन्धी व्यय चुनाव प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस विषय में सभी को निर्धारित दिशा निर्देश और नियमों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित बनाना होगा।

सुमित खिमटा ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी और चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन व्यय निगरानी के सभी अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेवारी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निभाने के लिए तत्परता के साथ कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि के निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए निुयक्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी-अपनी डियुटी और जिम्मेवारी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि निगरानी प्रकोष्ठ के प्रत्येक सदस्य को प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किये जाने वाले खर्चों की मॉनिटरिंग सम्बन्धी संपूर्ण जानकारी इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपलब्ध करवाई गई है तथापि यदि किसी सदस्य को अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो वह समय रहते नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

सहायक आयुक्त एवं निर्वाचन व्यय निगरानी के लिये नियुक्त नोडल अधिकारी गौरव महाजन ने इस अवसर पर लोकसभा निर्वाचन के दौरान विभिन्न प्रत्याशी तथा राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले खर्चों की जानकारी सम्बन्धी पीपीटी के माध्यम से प्रदान की।

*लोकसभा के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख और विधानसभा के लिए 40 लाख*

सहायक आयुक्त गौरव महाजन ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन के लिए प्रत्याशी द्वारा अधिकतम व्यय 95 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार विधानसभा प्रत्याशी के लिए यह राशि अधिकतम 40 लाख रुपये निर्धारित है। उन्होंने कहा कि चुनाव के व्यय का लेखा-जोखा देख रहे सभी अधिकृत अधिकारी सुनिश्चित करें कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक खर्चे का निर्धारित रजिस्टर में इंदराज सुनिश्चित बनायें और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

तहसीलदार निर्वाचन महेन्द्र ठाकुर, साख योजना अधिकारी पी.एस. पराशर के अलावा लोकसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्यय निगरानी समितियों के समस्त अधिकारी व कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

वन डिपो की आड़ में चल रहा अवैध खैर लकड़ी कारोबार… लाखों की लकड़ी बरामद…

संगड़ाह के अंधेरी गांव के पास निजी बसों की टक्कर में 9 लोग हुए घायल 

अवैध खनन….स्वच्छंद बहने वाली यमुना नदी में डाले पाइप … किया प्रवाह बंद….Video Viral

 

 

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles