23.1 C
New York
Thursday, August 14, 2025

Buy now

9.90 ग्राम चिट्टा‌ रखने वाले दोनों दोषियों को 5-5 साल का कठोर कारावास..₹50000 जुर्माना….

Ashoka time’s…10 November

सोलन सत्र न्यायधीश सपना पांडे ने चिट्टा रखने पर दोषी पाते हुए जांबिया देश के ओनानी मेचिला और नाइजीरिया के स्टेनली को पांच-पांच साल का कठोर कारावास और 50-50 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई।

दोनों दोषियों द्वारा जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

बता दें कि 2019 में जब पुलिस टीम चेकिंग के दौरान चंबाघाट के तरनतारन ढाबा ब्रूरी पहुंची थी तो दो विदेशी चलो गढ़ा की ओर से चंबाघाट की ओर आ रहे थे।

पुलिस ने शक के आधार पर दोनों से पूछताछ शुरू की। दोनों के पास मौजूदा बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें से 9.90 ग्राम चिट्टा‌ और 98,850 रुपये नकदी बरामद की गई।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।इस मुकदमे की परैवी अभियोजन पक्ष से उप जिला न्यायवादी कपिल गौतम ने की और उनकी सहायता नायब कोर्ट अजय पाल ने की।

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles