500 छात्र छात्राओं को दी सड़क नियमों की जानकारी… ताकि दुर्घटनाओं पर लगे विराम…
Ashoka Times….5 December 23 paonta Sahib

श्री रेणुका पुलिस थाना द्वारा 500 स्कूली छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियम व अनुशासन के के बारे में जागरूक किया गया।
श्री रेणुका पुलिस थाना हेड कांस्टेबल अनिल भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया।
बच्चों को जानकारी दी गई कि सड़क सुरक्षा एवं वाहन परिचालन के लिए आवश्यक नियम रुकें या गति धीमी करें।

अनियंत्रित व क्रॉसिंग पर पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। सीट बेल्ट बांधे, ताकि आप और आपका परिवार वाहन में सुरक्षित रहें। यातायात के नियमों और चिन्हों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें, इसके अलावा गति सीमा का पालन करें एवं अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।
वाहन को दुरुस्त रखें और सड़क पर दुर्घटना से बचें। वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग नहीं करें, ताकि ध्यान भंग नहीं हो और दुर्घटना से बचे रहें। दुपहिया वाहन सवार हेलमेट अवश्य पहने।
साथ ही उन्होंने बच्चों को बताया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दो पहिया वाहन चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस का होना जरूरी है। अगर वह बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो उनके गाड़ी को 3 महीने के लिए जप्त कर लिया जाएगा।
शराब पीकर वाहन ना चलाए।मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 के तहत अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपये का चालान होगा. इसके अलावा 6 महीने की सजा भी हो सकती है. ज्यादा सीरियस मामलों में जुर्माना और जेल, दोनों एक साथ हो सकते हैं. इससे पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का चालान होता था।
इस मौके पर विद्यालय क्लब जगदीश सैनी अध्यापक राजेंद्र ठाकुर रिचा आर्य, अनिल गुप्ता, विद्यालय के अन्य अध्यापक आदि मौजूद रहे।
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