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Tuesday, July 29, 2025

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अदालत ने लापरवाही व तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर सुनाई सजा…paonta Sahib 

Ashoka Times….28 July 2025

पांवटा साहिब मे लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए तीन लोगों को टक्कर मारी गई थी। जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई थी । इस मामले में न्यायाधीश पांवटा साहिब द्वारा लापरवाही और तेजी से गाड़ी चलाने मामले में सजा सुनाई गई है।

न्यायधीष विशाल तिवारी की अदालत ने मुलजिम न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायलय संख्या 2 पांवटा साहिब के न्यायधीश विशाल तिवारी की अदालत ने मुलजिम आत्मा राम पुत्र सुमेर चंद निवासी ग्राम पो०ओ० शिवा तहसील पांवटा साहिब में धारा 279, 337 भा०द०स० के तहत 6-6 महीनों की कैद तथा 1000, 500 रूपए जुर्माना व 338 भा०द०स० के तह एक (1) साल की केद तथा 1000 रूपए जुर्माना तथा 304A भा०द०स० के तहत एक (1) साल 6 महीने की केद तथा 3000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई गई ।

सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया है कि पांवटा साहिब थाना क्षेत्राधिकार सड़क हादसे की सूचना मिलने के उपरांत PSI मुकुल शर्मा तथा HC राम कुमार MLC हासिल करके वादी मुकदमा लाल चन्द पुत्र रघुनंदन लाल निवासी गाँव पो० ओ० चूडीवाला तहसील साहा जिला अम्बाला हरियाणा ने U/S 154 CrPC के ब्यान कलम बन्द करवाया कि दिनांक 02-03-2014 को वह अपनी बहन के घर दुर्गा कालोनी पांवटा साहिब समय करीब 10 बजे पहुंचे। वह आपने दोस्त पवन कुमार जो प्रॉपर्टी का काम करता है। तथा नीरज कुमार ने बाता मंडी पवन कुमार को प्लाट दिखने के लिय गाड़ी में लाल चन्द, पवन कुमार, नीरज शर्मा व पवन शर्मा समय 11 बजे दिन में बातामंडी पहुंचकर गाड़ी side में खड़ी करके, चारो पैदल बहराल की तरफ प्लाट देखने जा ही रह थे कि बातापुल की तरफ से तेज रफ्तारी से गाड़ी न० HP17C-4335 आई-20 वरंग ग्रे स्लेटी आई अचानक नीरज, पवन कुमार तथा राहगीर पवन शर्मा राहगीरो को टक्कर लगी। तुरंत लाल चन्द ने आपनी निजी गाड़ी न० HR29N-0076 में घायल अवस्था CH हॉस्पिटल पांवटा साहिब लाये, जिसमे नीरज शर्मा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जिसकी तहकीकात PSI मुकुल शर्मा तथा HC राम कुमार MLC हासिल करके मुकदमा न० 85/2014 Dt. 02/03/14 धारा 279, 337, 338, 304A भा०द०स० दर्ज कर लिया गया था। जिसमे गाड़ी चालक की पहचान लाल चन्द ने उसके सामने आने पर की। मुक़दमे को कोर्ट में पेश किया गया, 13 गवाहों के बयान दर्ज करने के पर मुलजिम दोषी पाया गया आज जुर्म सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिम को उपरोक्त लिखी सजा सुनाई गई!

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