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2 किलो से अधिक चरस के साथ नशा माफिया का तोड़ा नेक्सस… आरोपियों को 12 साल की सज़ा…

Ashoka Times…4 July 23 sirmour 

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हिमाचल प्रदेश में अंतर राज्यीय नशा माफिया पर कड़ी कार्यवाही के बाद आरोपियों को 12 साल की सजा पुलिस दिलाने में सफल रही है।

सुंदर नगर पुलिस थाना टीम ने गत 2019 में NH-21 चंडीगढ़-मनाली पर स्थित पुंघ में मौजूद थी। इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से पंजाब रोडवेज की बस (PB-65 AD-1201) की चैकिंग के दौरान कुलदीप कौशिक के बैग से 2.369 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।

पुलिस थाना सुंदर ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था।पुलिस द्वारा मामले की करवाई के दौरान पाया गया कि दोषी कुलदीप कौशिक और ललित ऊर्फ शिव नाथ को प्रेम सिंह ने यह चरस भुंतर के रोपा से खरीदी थी। इस बात की पुष्टि पुलिस द्वारा दोषियों की कॉल डिटेल तथा लोकेशन खंगालने के बाद हुई थी।

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आरोपियों की पहचान…

कुलदीप कौशिक पुत्र भगवान निवासी बसंत बिहार लाढीत रोड रोहतक हरियाणा, लतिल उर्फ शिव नाथ पुत्र देवानंद गांव गॅसवाला तहसील सदर गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा और प्रेम सिंह पुत्र हुक्मी राम गांव फगवाणा तहसील सैंज जिला कुल्लू के रूप में हुई है।

उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 25 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर के न्यायालय में आरोपियों को 12 साल का कठोर कारावास व 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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