14 सूखे पेड़ों की स्वीकृति आड़ में काट दिए 60 हरे देवदार के पेड़…
क्यों नहीं किया आपराधिक मामला दर्ज…High court सख्त

Ashoka Times…4 may 23
14 सूखे पेड़ों की स्वीकृति की आड़ में एक ठेकेदार ने 57 से अधिक हरे देवदार के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी जिसके बाद यह मामला प्रदेश के हाई कोर्ट में पहुंच गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है अदालत ने निगम के निदेशक से दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला न चलाने के बारे में स्पष्टीकरण तलब किया है।

वन विभाग ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि इस जुर्म के लिए ठेकेदार पर 16.67 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह अदालत को बताएं कि दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला क्यों नहीं चलाया गया है और जुर्माने की राशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुराह वन मंडल के दायरे में आने वाले शक्ति जंगल में देवदार के पेड़ों पर अवैध रूप से कुल्हाड़ी चलाई गई है। शक्ति जंगल में वन निगम को 25 से 30 सूखे पेड़ों को काटने का लॉट जारी हुआ था। निगम के ठेकेदार ने इस लॉट की आड़ में 60 से अधिक हरे देवदार के पेड़ों को कटवा दिया। इतना ही नहीं, काटे हुए पेड़ों के ठूंठों को जलाकर सुबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसके बाद ठेकेदार को चचोल वन बीट में भी सूखे पेड़ों को काटने का लॉट दिया गया है।
याचिका में वन अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि लिखित शिकायत करने के बावजूद भी ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएं। प्रतिवादी ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई गई है।
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