हिमाचल उपमुख्यमंत्री नियुक्ति असंवैधानिक… भाजपा नेता पहुंचे हाई कोर्ट…
Ashoka Times…5 May 23

हिमाचल प्रदेश में उपमुख्यमंत्री नियुक्ति को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने हिमाचल हाई कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री का पद असैंवधानिक है।
हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और 6 संसदीय सचिवों के पदों को लेकर भाजपा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद उप मुख्यमंत्री समेत छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 मई को निर्धारित की है।
बता दें कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों को लेकर एक अपील हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में डाली गई है यह अपील कल्पना बनाम हिमाचल सरकार के नाम से चल रही है तो वहीं दूसरी पीपल फॉर रिसपांसिबल गवर्नेंस बनाम हिमाचल सरकार के नाम से चल रही है दोनों ही अपीलों में छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।

अदालत ने किया सभी मामलों का एक जहां सुनवाई का प्रावधान…
अदालत ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ निर्धारित की है। अब भाजपा नेता सतपाल सत्ती ने सीपीएस के अलावा हिमाचल के उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में आरोप है कि उप मुख्यमंत्री की शपथ मंत्री के रूप में हुई थी, लेकिन उन्हें प्रदेश का उपमुख्मंत्री घोषित करना असांविधानिक है।
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