29.2 C
New York
Saturday, June 21, 2025

Buy now

सिरमौर जिला अस्वच्छ शौचालय और मैन्युअल स्कैवेंजर मुक्त घोषित-सुमित खिमटा

Ashoka time’s…15 May 24 

नाहन, 15 मई। जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने एक सूचना जारी कर सिरमौर जिला की सभी पंचायतों, नगर पालिका परिषद नाहन एवं पांवटा साहिब व नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर जिला सिरमौर को अस्वच्छ शौचालय और मैन्युअल स्केवेंजर मुक्त घोषित किया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि यदि जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में मैला उठाने वाले कार्मिक के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति बतौर मन्युअल स्कवेंजर कार्य कर रहा है तो वह इस सूचना के 15 दिनों के भीतर अपना लिखित दावा सम्बन्धित पंचायत, नगर पालिका परिषद या स्थानीय शहरी निकाय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा द्वारा जारी सूचना के अनुसार डा. बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, दिनांक 20.10.2023 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिक के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत जिला सिरमौर में मैन्युअल स्कवेंजरों का व्यापक सर्वेक्षण कार्य 15 मार्च से 14 अप्रैल 2024 तक सभी पंचायतों, नगर पालिका परिषद नाहन, पांवटा साहिब व नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा किया गया है। इस सर्वेक्षण कार्य का व्यापक प्रचार प्रसार विभिन्न प्रचार माध्यमों से किया गया था।

उक्त सर्वेक्षण के पूरा होने के उपरांत हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में कोई भी अस्वच्छ शौचालय व मैन्युअल स्केवेंजर नहीं पाया गया।

लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शराब निर्माण इकाइयों में पुलिस बल तैनात 

डाइट में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला.,..

सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करें-सुमित खिमटा*

लाखों की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में संगड़ाह की पंचायत प्रधान निलंबित…

 

 

 

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles