Ashoka Times…1 मई 23
मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना कोई ट्रांसफर नहीं होगी उन्होंने कहा कि जनजातीय, दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सेवानिवृत्ति, पदोन्नति और नए पदों के सृजन के मामलों में भी यह बैन नहीं होगा। इसके अलावा अनुशासनात्मक, विजिलेंस मामलों, आपराधिक कार्रवाई के बाद भी तबादले किए जा सकेंगे। प्रशासनिक आधार और आवश्यक मामलों में भी तबादले होंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना ने कहा कि किसी भी ट्रांसफर से पहले मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे हैं। इस पत्र में कहा गया है कि नौ मई 2022 और 15 जुलाई 2022 के विभागीय पत्र के अनुसार प्रदेश में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध पहले से ही लगा हुआ है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार बनने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने विधायको के डीओ नोट लगाकर विभागों में तैनात उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों से ट्रांसफर करवाए हैं जिस पर अब पूर्णतया प्रतिबंध लग जाएगा किसी डीओ नोट से सीधे विभागीय अधिकारी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब मुख्यमंत्री के इजाजत के बिना किसी भी तरह की कोई ट्रांसफर नहीं की जाएगी हालांकि उपरोक्त मामलों में कुछ बंदिशें हटाई गई है।
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