News

मनमाने दाम नहीं वसूल पायेंगे शराब कारोबारी, होगी कार्यवाही…

Ashoka time’s…8 April 24 

animal image

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सिरमौर ने बताया कि आबकारी नीति 2024-2025 की शर्त संख्या 10.37 के अनुसान एल-2 और एल-14 में बिक्री हेतु बियर (ऑल इंडियन मेड) देशी तथा अंग्रेजी शराब के लिए निर्धारित मूल्य (एम.एस.पी) से अधिकतम 30 प्रतिशत लाभांश पर बेची जा सकती है।

उन्होंने कहा कि विभाग के संज्ञान में यह आया है कि कारोबारी मनमाने मूल्य वसूल रहे हैं। इसके अलावा शराब कारोबारी द्वारा अधिक लाभ लेने की शिकायतें भी मिल रही हैं। इस सम्बन्ध में इसकी सूचना तुरंत उपायुक्त राज्य कर एवं आबाकारी जिला सिरमौर स्थित कार्यालय नाहन के कार्यालय में लिखित या दूरभाष 01702-222361 पर दी जा सकती है ताकि नियमानुसार दोषी कारोबारी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

माता बालासुंदरी मेले के आयोजन के सभी आवश्यक प्रबंध पूर्ण-सुमित खिमटा….

animal image

चुनाव है लोकतंत्र की शान, वोट देकर करो इसका सम्मान” -सुरेन्द्र मोहन

स्वीप टीम ने पांवटा साहिब की बनौर पंचायत में समझाया वोट का महत्व

काले धन के मामले में फंसीं फार्मा कंपनी… साढ़े 12 लाख रुपए की जगह सेफ में रखे थे 35, 

माता बालासुंदरी त्रिलोकपुर मेला 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024*

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *