Ashoka Times…6 March 2024/Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के 6 बाग़ी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जहां पर उन्होंने अपनी याचिका दायर करते हुए खुद को बर्खास्त किया जाना कानून के खिलाफ बताया है।
इस याचिका पर आने वाले फैसले से हिमाचल की सियासत पर छाये गहरे संकट छंटने के आसार हैं. मौजूदा स्थिति ये है कि स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की तरफ से कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य करार दिया था क्योंकि उन 6 विधायकों ने राज्य सभा सांसद के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के बाद हिमाचल विधानसभा की आधिकारिक साइट पर अब सदन की स्ट्रेंथ 62 विधायकों की रह गई है. इसमें कांग्रेस के 34, भाजपा के 25 व तीन निर्दलीय हैं. बाकी छह सीटें वेकेंट यानी खाली दर्शायी गई हैं।
6 विधायकों को बर्खास्त करने पर स्पीकर का तर्कविधानसभा स्पीकर ने जिस समय छह विधायकों राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, आईडी लखनपाल, चैतन्य शर्मा व रवि ठाकुर को अयोग्य करार देने वाला फैसला सुनाया, उसमें तर्क दिया गया कि इन्होंने आया राम गया राम की संस्कृति को बढ़ावा दिया है. स्पीकर ने कहा कि ये विधायक कांग्रेस की टिकट पर चुन कर आए थे और इन्हें सदन में सरकार के पक्ष में रहना चाहिए था।
फिलहाल आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन बाग़ी 6 विधायकों को लेकर क्या निर्णय सुनाती है।
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