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बहू को मिट्टी का तेल डालकर जलाने वालों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से भी राहत… Himachal 

Ashoka Times…16 May 23

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के दहेज प्रताड़ना और हत्या के जुर्म के लिए उम्रकैद के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। न्यायाधीश सबीना और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कुल्लू निवासी कर्म चंद, उसकी पत्नी माया देवी और पुत्र संजय कुमार को हत्या का दोषी पाते हुए निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया था।

हाईकोर्ट के इस निर्णय को माया देवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की ओर से पारित निर्णय पर हस्तक्षेप करने से इंकार किया है। 21 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने माया देवी, उसके पति और पुत्र को उम्रकैद की सजा को सही ठहराया था। निचली अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

फिलहाल सास ससुर और पति को सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी है और उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है।

क्या था मामला…

अगस्त 2015 की रात को कर्म चंद, उसकी पत्नी माया देवी ने बहू गिरजा देवी पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। इस घटना से वह बुरी तरह झुलस गई और 6 अगस्त 2015 को उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की छानबीन के बाद निचली अदालत में अभियोग चलाया। निचली अदालत ने कर्म चंद, उसकी पत्नी माया देवी और पुत्र संजय कुमार को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस निर्णय को सभी दोषियों ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हाईकोर्ट से भी यही सजा कौन है सुनाई गई जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी सजा माफ करवाने के लिए चुनौती दे डाली थी

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