महज 11 महिने में किया इंसाफ…
Ashoka Times….29 September
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या 1 की न्यायधीश उपासना शर्मा की अदालत ने लूट पाट के मामले में आरोपी जरनैल सिंह उर्फ बंटी पुत्र रमेश वार्ड नंबर 9 देवी नगर तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर, को दोष सिद्ध होने पर जेर धारा 382 मे 2 साल, जुर्माना 5000 रूपये तथा जुर्माना न देने के सूरत में आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
इस बारे में जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया की दिनाक 13-11-2021 को शिकायतकर्ता यशपाल राणा समय 9 बजे रात में अपने घर के बाहर फ़ोन सुन रहा था कि अचानक एक युवक ने फ़ोन छीना जो कि साईकिल पर सवार था।
शिकायतकर्ता और उसके भाई ने उसका पीछा करके उसे देवी नगर में पकड़ लिया पूछने पर उसने अपना नाम जरनैल सिंग उर्फ बंटी बताया। जिस पर बादी मुकदमा यशपाल राणा ने थाना पोंटा साहिब में FIR No. 195 / 2021 dated 13-11-2021 मे दर्ज कराई तथा मुकदमा के तफ्तीश HC कृषण सिंह भंडारी प्रभारी अन्वेनाधिकारी द्वारा अमल में लाकर चलान पेश अदालत किया।
अभियोजन पक्ष में कुल 10 गवाह के बयाँ अदालत में दर्ज करवाये गए जुर्म सिद्ध होने पर अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नय्यालय 1 ने 2 साल, जुर्माना 5000 रूपये रु० जुर्माना किया मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी शदीक्षित शर्मा द्वारा की गई।