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पांवटा साहिब की अदालत ने नशा बेचने में संलिप्त दो लोगों को पहुंचाया जेल… पढ़ें पूरा मामला

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Ashoka Times…28 august 2025

28 अगस्त अतिरिक्त जिला सत्र नयाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने मुलजिम आशादीन पुत्र कालूदीन निवासी गाँव संतोखपुर अमरकोट डाक घर व तहसील पांवटा साहिब और उसके साथी लखवीर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी गाँव अमरकोट डाक घर व तहसील पांवटा साहिब को जुर्म जेर धारा 20-61-85, एनडी&पीएस एक्ट में 4-4 साल की सश्रम कठोर कारावास और 25000-25000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई ।

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया है कि 6,7/05/2017 की रात्री को एचसी दाताराम न० 350 मय पुलिस टीम गश्त व नाकाबंदी ड्यूटी बातामण्डी बहराल रोड पर मौजुद था, तो समय करीब 12.45 बजे रात्री बेहराल की तरफ से एक मोटर साईकल न० एचपी17ड-7114 पौटा की तरफ आ रहा था। जिसे रुकने का ईशारा किया गया, मोटर साईकल पर दो व्यक्ति सवार थे, मोटर साइकिल चालक ने पुलिस पार्टी को देख कर मोटर साईकल एकदम वापस मोड़ने की कोशिश की जिसे पुलिस ने पकड़ कर काबू किया जिस चालक से पुछने पर अपना नाम लखबीर सिंह स/ओ गुरमीत सिंह र/ओ अमरकोट तह० थाना पावंटा साहिब तथा पिछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आशादीन स/ओ कालुदीन निवासी संतोखपुर अमरकोट तह० पावंटा बताया जिसने आपनी गोद में एक नीले रंग का पोलिथीन लिफाफा पकड़ा था। जिसदेख शक होने पर चैक किया जिसके अन्दर छः गते के डिबे थे जिन्हे खोल कर चेक किया तो पांच डिब्बे में 6/6 पत्ते व एक डिब्बे में चार पते स्पेस्मो प्रॉक्सीवों प्लस कैप्सूल नीले रंग के पाये गये जो कुल 34 पते थे जिसमें प्रत्येक पते में 24 कैप्सूल जो कुल 816 कैपसूल पाये सभी डिब्बो पर भी स्पेस्मो प्रॉक्सीवों प्लस लिखा पाया गया तथा एक लाल रंग का कैरी बैग कपडा पाया जिसके अन्दर एक पारदर्शी पालिथीन लिफाफा के अन्दर काले रंग का बतीनुमा पदार्थ पाया गया। जो बतीनुमा पदार्थ चरस पाया गया जिसका बजन 192 ग्राम पाया गया।

उपरोक्त बरामद कैप्सूल व चरस बारे आशादीन व लखबीर सिंह कोई परमीट पेश न कर सके। जिस पर मुकदमा न० 203/2017 दर्ज थाना पोंटा साहिब किया गया जिसकी तफतीश एचसी दाता राम न० 350 द्वारा अमल में लाई गई । तफतीश पूरण होने पर मुक़दमे का चालान पेश अदालत किया गया ! अभियोग में विचारण के दोरान कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज होने पर माननीय अदालत ने दोनों पक्षों कि दलीले सुनने के पश्चात दोषी गणों पर दोष सिद्ध होने पर आज अदालत द्वारा मुलजिमो को उपरोक्त लिखी सजा सुनाईब ! इस मुकदमा की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने की।

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