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Tuesday, July 1, 2025

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पंचायतों में उप चुनाव के दृष्टिगत आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध…

Ashoka time’s…25 अप्रैल 23

जिला निर्वाचन अधिकारी (प.) सिरमौर आर.के. गौतम ने सिरमौर जिला में विभिन्न पंचायतों में 2 मई 2023 को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत सम्बन्धित पंचायतों में मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगाया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (प.) द्वारा आग्ने शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर चलने पर लगाए गए प्रतिबंध पोका, बद्रीपुर तथा ग्राम पंचायत भाटन भुजौंड पंचायतों की सीमाओं के भीतर लागू रहेंगे। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।

सिरमौर जिला में पंचायत उपचुनाव के लिए अति संवेदनशील मतदान केन्द्र घोषित -आर.के. गौतम 

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