न्यायधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने गंभीर धारा 307 मामले में सुनाई सजा….
Ashoka Times….5 March 2025

बुधवार 5 मार्च को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने मुलजिम जमील अहमद निवासी जांमनीवाला तहसील पाँटा साहिब और उसके साथी बकिल मोहम्मद और मुबारक अली को जुर्म जेर धारा 307 में 5 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
325, मे 6 महीने और 1000 रुपये धारा 341 मे 1 महीने कि सजा सुनाई गई और जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने कि अतिरिक्त सजा काटने की सजा सुनाई ! इसी तरह दोषी सधाम हुसैन, खालिद हुसैन, सकिल अहमद और अला बक्शी को जुर्म जर्र धार 325, 323 भा० द० स० मे, 6-6 महीने की और 1000 रुपये की सजा हुई और धार 341 में एक महीने कि सजा सुनाई गई और जुर्माना अदा ना करने कि सूरत में 6 महीने कि अतिरिक्त सजा सुनाई गई है !
अतिरिक्त जिला न्यायवादी श्री जतिन्दर शर्मा ने बताया है कि शिकायत कर्ता शराफत आली निवासी खारा ने दिनांक 18-11-2015 को दोषिगणों उपरोक्त लिखित के खिलाफ आपने और परिवार वालों के साथ दोषियों द्वारा मारपीट करने के उपरांत थाना पोंटा साहिब में मुकदमा न0 402/2015 दर्ज करवा गया। जिसकी तफतीश ASI देवी सिंह प्रभारी पुलिस चोंकी माजरा द्वारा अमल में लाई गई। दोराने तफतीश गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य इकठठा करने के उपरांत अदालत मे जेरे धार 341, 323, 325, 307 34 IPC के तहत अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की। अभियोग मे विचारण के दौरान कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज होने पर माननीय अदालत ने दोनों पक्षों कि दलीले सुनने के पश्चात दोषी गणों पर दोष सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिमो को उपरोक्त लिखी सजा सुनाई!