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न्यायधीश कपिल शर्मा ने सुनाई सजा… 3 किलो नशीले पदार्थ बेचने वाले को 4 वर्ष कठोर कारावास…

Ashoka Times….28 May 2025

जिस तेजी के साथ न्यायालय नशा बेचने वालों पर सजा सुना रही है उससे समाज के भीतर एक नए विश्वास का जन्म हो रहा है, पिछले एक माह में जिला सिरमौर के भीतर कई बड़े नशा बेचने वाले अपराधियों को सजाए सुनाई गई है।

ऐसे ही एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पांवटा साहिब के न्यायधीश कपिल शर्मा ने मुलजिम मुस्तकीम पुत्र शब्बीर अहमंद निवासी गाँव / मगनपुरा डाक घर बादशाहीबाग तहसील बेहट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को जुर्म जेर धारा 15-61-85 ND&PS Act. के तहत मुलजिम को 4 साल का कठोर कारावास सजा और 25,000/- रुपये जुर्माना किया है। व जुर्माना अदा ना करने पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास काटने की सजा सुनाई गई है ।

सहायक जिला न्यायवादी ने बताया है कि दिनांक 25-01-2017 को HC विकास कल्याण HHC सुखदेव सिंह आ० प्रदीप कुमार, आ० विपिन कुमार निजी गाड़ी से गश्त कर रहे थे, समय सुबह 6:15 बजे HC विकास कल्याण भूपपुर में मौजूद थे तो तिब्बती कालोनी की तरफ से एक मोटर साइकिल न० HR04A-7304 Hero Honda आ रहा था। उस पर बैठ कर मात्र एक व्यक्ति पुलिस पार्टी देखने से घबराते हुए भागने कि कोशिश करते हुए रोका गया, तलाशी लेने पर मोटर साइकिल की डिकी में नीले रंग के पॉलिथीन में 3.00 kg चुरा पोस्ट पाया गया। जिस पर थाना पोंटा साहिब में मुकदमा न0 42/2017 जुर्म जेर धारा 15-61-85 ND&PS Act के तहत दर्ज हुआ। मुकदमे कि तफतीश तत्कालीन श्री HC विकास कल्याण द्वारा अमल में लाई गई।

अन्वेषण के दोरान मुख्य साक्ष्य इकठठा करके उपरोक्त लिखित दोषिगण के खिलाफ चालान जेर धारा 15-61-85 ND & PS Act. के तहत अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश किया गया। अभियोग में विचारण के दौरान कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज होने के पश्चात माननीय अदालत ने उपरोक्त लिखित दोषी को जुर्म जेर धारा 15-61-85 ND & PS Act. में दोष सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिम को उपरोक्त लिखी सजा सुनाई गई । इस मुकदमा की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने की है।

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