
Ashoka Times…17 july 2024

पांवटा साहिब के राजवान में दो सिलेंडर और जेसीबी का सामान चुराने वाले दोषियों को 3 साल की सजा और जुर्माना किया गया है।
न्याययिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पांवटा साहिब के न्यायधीश प्रियंका देवी की अदालत ने मुलजिम धनशिपु उम्र 47 वर्ष पुत्र नन्दाशिपु निवासी सहारनपुर उतर प्रदेश को धारा 457 IPC के तहत 3 साल की सजा व 5000 रूपये के जुमाने की सजा, 380 IPC के तहत 2 साल की सजा व 2000 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम अभिमन्यू पुत्र प्यारे लाल निवासी आदर्श कलोनी राजबन तहसील पांवटा साहिब को 411 IPC के तहत 1 साल की सजा व 4000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

सहायक जिला न्यायावादी दीक्षित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत कर्ता ने पुलिस चौकी राजबन में धनवीर सिंह पुत्र गुलजार सिंह निवासी सतौन तहसील कमरउ जिला सिरमौर ने चोरी की रिर्पोट दर्ज करवाई कि मेरे स्टोर रूम से दो सिलेन्डर प्रदीप ढाबे का व मेरा एंव जेसीबी का सामान ढाबे के बर्तन जिसमें पतीले आदि जो कि पीछे की दिवार तोड कर चोरी किए गए। अभियोजन पक्ष ने मुकदमें में 12 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाये। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर मुलजिम धनशिपु उम्र 47 वर्ष पुत्र नन्दाशिपु निवासी गांव सरग दुद्धली जिला सहारनपुर उतर प्रदेश को धारा 457 IPC के तहत 3 साल की सजा व 5000 रूपये के जुमाने की सजा, 380 IPC के तहत 2 साल की सजा व 2000 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई गई एंव मुलजिम अभिमन्यू पुत्र प्यारे लाल निवासी आदर्श कलोनी राजबन तहसील पांवटा साहिब को 411 IPC के तहत 1 साल की सजा व 4000 रूपये के जुमाने की सजा सुनाई गई।
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