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चोरी के मामले में युवक को 5 वर्ष की कैद…न्यायाधीश अमरदीप सिंह की अदालत में दोषी करार…

Ashoka Times…2 may 23

पांवटा साहिब न्यायाधीश अमरदीप सिंह की अदालत ने चोरी के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा सुनाई है इस व्यक्ति द्वारा एक मकान से दो गैस सिलेंडर चोरी किए गए थे।

जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि 6 अगस्त 2022 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में सचिन कश्यप द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई जिसमें यमुना विहार कॉलोनी में सुशील खिमटा के मकान में चोरी हुई थी इस चोरी के दौरान दो गैस सिलेंडर घर से गायब थे, इस दौरान चोरी करते वक्त गवाह पार्थ भाटिया ने आरोपी परविंदर सिंह उर्फ शंकर को देख लिया था इसके बाद अभियोजन पक्ष ने आधा दर्जन के करीब गवाहों के बयान दर्ज करवाए और पांवटा साहिब के परविंदर सिंह उर्फ शंकर उम्र 29 पुत्र पवन कुमार वार्ड नंबर 5 वाल्मीकि बस्ती पोंटा साहिब आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।

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