घर में घुसकर मारपीट करना पड़ा महंगा अदालत ने सुनाई कठोर 5 वर्ष की सजा….
पढ़िए क्या था मामला….

Ashoka Times..
प्रथम श्रेणी न्यायधीश प्रियंका देवी की अदालत ने बली राम पुत्र स्वर्गीय सादिया राम निवासी कोटीबॉच को धारा 452, & 354, 323 IPC के तहत 5 साल 3 महीने कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी भी दीक्षित शर्मा ने बताया कि दोषी बली राम को धारा 354बी के तहत 3 साल का कठोर कारावास, धारा 354 और 452 के तहत एक एक वर्ष कठोर कारावास, 323 धारा के तहत 3 माह की साधारण सजा बलिराम को सुनाई गई है।

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वही इस मामले में संलिप्त मुलजिम हिरमों देवी और कीड़ी देवी पत्नीयां स्वर्गीय तुलसी राम गाँव बोहराड़ को जुर्म धारा 504 और 506 के तहत प्रतेक धारा 500 रूपये दोनों को कुल 2000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
सहायक जिला न्यायवादी भी दीक्षित शर्मा ने बताया कि शिकायत कर्ता पीड़िता ने थाना शिलाई में 20 जून को शिकायत दर्ज करवाई थी कई धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ FIR दर्ज कराकर पुलिस ने तहकीकात शुरू की तहकीकात करने पर मुलजिम दोषी पाए गये, जिस पर मुकदमा धारा 452, 323, 354, 504, 506 34 IPC दर्ज किया गया था । जिसके बाद जुर्म सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिमों को उपरोक्त लिखी सजा सुनाई गई ।
कुल 3500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में प्रतेक क्रमानुसार धारा के तहत 15, 15, 10, और 20 दिनों की उपरोक्त लिखित जुर्म धारा के अनुसार अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
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