Ashoka time’s…6 March 24
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) के प्रभावी कार्यान्वयन के दृष्टिगत आज बुधवार को नाहन में जिला प्रशासन द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला के विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों से आरटीआई अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी कार्यों, योजनाओं और सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत लाया गया है।
उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से आज की कार्यशाला में आरटीआई अधिनियम के बारे में विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई जानकारी का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा रखे उठाये गये विभिन्न सवालों तथा अन्य शंकाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
सहायक आयुक्त गौरव महाजन ने कार्यशाला का संचालन करते हुए सभी अधिकारियों से आरटीआई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आवेदकों को समयबद्ध सूचना प्रदान करने के लिए कहा।
कार्यशाला में बतौर आरटीआई विशेषज्ञ (सिसोर्स पर्सन) उपस्थित राजीव बंसल ने आरटीआई के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने उपस्थित विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया कि आरटीआई सूचना देते समय किसी भी प्रकार का संकोच न करें और अधिनियम के अनुरूप केवल जिस रूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में आवेदनकर्ता को उपलब्ध करवायें।
उन्होंने बताया कि आरटीआई अधिनियम सभी सरकारी संस्थानों के साथ ही सरकारी खजाने से वित्त पोषित सभी गैर सरकारी संस्थानों पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत किस प्रकार की सूचनाएं आवेदनकर्ता को दी जानी अपेक्षित है इसका जिक्र अधिनियम में विस्तार से किया गया है।
जिला राजस्व अधिकारी चेतन चौहान के अलावा विभिन्न विभागों से आये जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
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