23 C
New York
Saturday, June 21, 2025

Buy now

आज सांय 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त-सुमित खिमटा*

Ashoka time’s…30 May 24 

जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने एक जून 2024 को होने वाले लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सिरमौर जिला में आज गुरूवार 30 मई सांय 6 बजे के बाद सभी प्रकार की राजनैतिक जनसभाओं (पब्लिक मीटिंग) पर प्रतिबंध लगाया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा यहां जारी आदेश में कहा गया है कि एक जून को शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत मतदान होना है और इसी उद्देश्य से 30 मई सांय 6 बजे के बाद सभी प्रकार की जनसभायें पर प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार 30 मई सांय 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।

सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान एक स्थल पर पांच व्यक्तियों से अधिक के खड़ा रहने पर भी प्रतिबंध रहेगा जबकि प्रत्याशियों को डोर-टू-डोर प्रचार की अनुमति रहेगी।

*30 मई से 01 जून तक ड्राई डे रहेगा*

जिला दंडाधिकारा सुमित खिमटा ने एक जून को होने वाले मतदान के दृष्टिगत सिरमौर जिला में ड्राई डे की घोषणा की है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 मई 2024 सांय 6 बजे से एक जून सायं 6 बजे अथवा मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक ड्राई डे लागू रहेगा। इसी प्रकार 4 जून 2024 को भी ड्राई डे घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी किस्म की शराब के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंधात्मक रहेगा।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रत, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत सभी किस्म की शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

*30 मई सांय 6 बजे तक बाहरी निर्वाचन क्षेत्र के राजनैतिक कार्यकर्ता छोड़ दें स्थान*

जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने यहां जारी आदेश में कहा कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान 30 मई सांय 6 बजे तक बाहरी निर्वाचन क्षेत्र से लाये गये राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि अथवा कार्यकर्ता स्थान छोड़ दें।

जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाये गये राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता अथवा व्यक्ति जो कि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, 30 मई सांय 6 बजे से एक जून 2024 अथवा मतदान के संपन्न होने तक इनकी उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश में कहा गया कि कैंपेन अवधि के समाप्त होने के उपरांत बाहर से आने वाले राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं के इस स्थान पर रूकने से निष्पक्ष और स्वतंत्रत चुनाव में बाधा आ सकती हैं।

*मतदान केन्द्र के 100 मीटर दायरे में सेल फोन के इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध*

जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को ध्वनि विस्तार करने वाले सभी प्रकार के सेल्युलर फोन, कोर्ड लैस फोन, वारयलैस फोन और दूसरे यंत्र रखने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल अधिकृत निर्वाचन स्टाफ और पुलिस आफिशियल को इस प्रतिबंध में छूट दी गई है।

इसी प्रकार मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल द्वारा अपना बूथ स्थापित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 30 मई सांय 6 बजे से 2 जून 2024 सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

नाहन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 99 पोलिंग पार्टियां रवाना*

सैनधार में दर्दनाक सड़क हादसा… दो चचेरे भाइयों की मौत 

*सभी मतदान अधिकारी एवं कर्मी सेवा भाव,निष्ठा,ईमानदारी से मतदान कार्य संपन्न करें-सलीम आजम*

 

 

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles