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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला नेशनल हाईवे से हटेंगे अवैध कब्जे…

Ashoka Times…28 April 23

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से सभी अवैध कब्जा हटाने के आदेश जारी किए हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी सिविल अदालत इसके बारे में सुनवाई नहीं करेगी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की खंडपीठ में और भी कई आदेश जारी किए गए हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी सिविल अदालत इसके बारे में सुनवाई नहीं करेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने 30 जून तक पंथाघाटी से असीम ट्रेडिंग कंपनी तक पैदल पथ मार्ग के निर्माण को सुनिश्चित करने को कहा है। अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 4 जुलाई तक तलब की है। याचिकाकर्ता रमेश कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका के माध्यम से इस पैदल पथ मार्ग के निर्माण को जल्दी पूरा किए जाने की गुहार लगाई थी।

अदालत को बताया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर बनने वाले इस मार्ग को अवैध कब्जों की वजह पूरा नहीं किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि फुटपाथ, सड़कें, राजमार्गों की अधिग्रहीत चौड़ाई सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो आम जनता की सुविधा के लिए हैं। इनका निजी उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सड़कों की अधिग्रहीत चौड़ाई पर अवैध कब्जा करने से भविष्य में इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। इन अवैध कब्जों से मुक्त यातायात में स्थायी बाधा उत्पन्न होती है और यहां तक कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया जाता है।

अदालत ने कहा कि आम इंसान के चलने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं उन पर ही अगर अवैध कब्जे कर लिए जाएंगे तो आम इंसान कहां चले गए उसकी जान हमेशा खतरे में पड़ी रहेगी इसलिए जरूरी है कि अवैध कब्जे हटाकर पैदल चलने वालों के लिए भी सुरक्षित मार्ग बनाया जाए।

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